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construction rules near highways: नेशनल हाईवे के पास घर बनाने के नियम, कितनी दूरी है अनिवार्य

construction rules near highways: आजकल बहुत से लोग हाईवे के पास जमीन खरीदकर घर बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईवे के पास प्रॉपर्टी का मूल्य अधिक होता है और यातायात की सुविधा भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाईवे के किनारे घर बनाने के लिए कुछ सख्त नियम भी हैं? अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आपका घर कभी भी गिराया जा सकता है। आइए जानते हैं “construction rules near highways” के बारे में विस्तार से।

हाईवे के पास प्रॉपर्टी की कीमत और जोखिम

हाईवे के नजदीक प्रॉपर्टी की कीमत अक्सर अधिक होती है। इसकी मुख्य वजह बेहतर यातायात सुविधा और व्यापारिक दृष्टि से फायदेमंद स्थान होना है। हालांकि, यदि आप हाईवे से सटे हुए घर का निर्माण करते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सरकारी नियमों के अनुसार, हाईवे से एक निश्चित दूरी के भीतर निर्माण करना अवैध माना जाता है। अगर नियमों का उल्लंघन करके घर बनाया गया तो संबंधित विभाग किसी भी समय इसे गिरा सकता है।

नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए अलग नियम

अगर आपकी जमीन के पास कोई नेशनल या स्टेट हाईवे गुजरता है, तो घर बनाने से पहले इसकी दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार

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  • नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्य रेखा से घर कम से कम 75 फीट की दूरी पर होना चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 60 फीट निर्धारित की गई है।
  • अगर हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर के भीतर कोई निर्माण किया जाता है, तो वह अवैध माना जाएगा और कभी भी गिराया जा सकता है।

अनुमति के साथ निर्माण का प्रावधान

यदि आप हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर से 75 मीटर के बीच के क्षेत्र में निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए संबंधित अधिकारी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और नियमों का पालन करना जरूरी है। हमेशा पहले जांच करें और अनुमति लेकर ही निर्माण कार्य शुरू करें।

हाईवे से दूर घर बनाने के फायदे

हाईवे से दूर घर बनाना सिर्फ कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाईवे के पास वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और शोर अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा, हाईवे के पास रहने से ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है।

हाईवे के पास घर बनाने से सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ जाते हैं। हाईवे पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, हाईवे के पास चोरी और अन्य अपराधों की संभावना भी अधिक होती है।

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नियमों के उल्लंघन के परिणाम

अगर आप “construction rules near highways” का पालन नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अवैध निर्माण होने पर

  • आपका घर गिराया जा सकता है।
  • आर्थिक नुकसान के साथ जुर्माना भी लग सकता है।
  • घर गिराने का खर्च भी मालिक को वहन करना पड़ सकता है।
    इसलिए हमेशा नियमों का पालन करें और अनुमति लेकर ही निर्माण करें।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव

सरकार हाईवे के विस्तार या नए हाईवे के निर्माण के लिए अक्सर भूमि अधिग्रहण करती है। अगर आपका घर हाईवे के पास है, तो विस्तार के दौरान भूमि अधिग्रहण का खतरा बना रहता है। हालांकि, इसके लिए सरकार मुआवजा देती है, लेकिन यह बाजार मूल्य से कम हो सकता है। इस जोखिम से बचने के लिए हाईवे से उचित दूरी पर घर बनाना ही बेहतर होता है।

निष्कर्ष

हाईवे के पास जमीन खरीदते समय या घर बनाते समय सरकारी नियमों का पालन बेहद जरूरी है। हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट (शहरी क्षेत्रों में 60 फीट) की दूरी पर ही घर का निर्माण करें। अगर निर्माण 40 मीटर से 75 मीटर के बीच करना है, तो पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लें। नियमों का पालन न केवल कानूनी दृष्टि से, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

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Disclaimer

यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। निर्माण से संबंधित किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, कृपया स्थानीय नियमों और कानूनों की जांच करें या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। अलग-अलग क्षेत्रों में कानून अलग हो सकते हैं। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार के नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए कार्यों से होती है।

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