हम सभी रोज़मर्रा की जिंदगी में नकद पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार नोट फट जाते हैं, कट जाते हैं या फिर बहुत गंदे हो जाते हैं। ऐसे नोट दुकानदारों द्वारा लेने से मना कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे और गंदे नोटों को बदलने के लिए साफ-साफ नियम बनाए हैं।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किन नोटों को बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, और इसके लिए क्या-क्या जरूरी है।
बैंक कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते
RBI के निर्देशों के अनुसार, देश का कोई भी बैंक किसी ग्राहक से कटे-फटे, गंदे या खराब हो चुके नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आपके पास 100, 200 या 500 रुपये का नोट है जो फट गया है या गंदा हो गया है, तो आप इसे किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदल सकते हैं।
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इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता और न ही बैंक खाता होना अनिवार्य है।
कटे-फटे और गंदे नोट की परिभाषा
RBI ने ‘कटे-फटे’ और ‘गंदे’ नोटों की स्पष्ट परिभाषा दी है:
कटे-फटे नोट: ऐसे नोट जिनका कोई हिस्सा गायब हो, या जो दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंटे हों।
गंदे नोट: ऐसे नोट जिन पर स्याही के दाग, दाग-धब्बे या गंदगी इतनी हो कि नोट की पहचान करना मुश्किल हो।
इन दोनों तरह के नोट बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं।
नोट बदलने के लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं
अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है, तब भी आप कटे-फटे नोट बदल सकते हैं। RBI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा दी जा सकती है, चाहे उसका उस बैंक में खाता हो या नहीं।
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बस आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना है और नोट जमा कर नए नोट ले सकते हैं।
कितने मूल्य तक के नोट बदले जा सकते हैं?
आप 100, 200, 500 रुपये के साथ-साथ 10, 20 और 50 रुपये के नोट भी बदल सकते हैं। लेकिन कितनी रकम का नोट बदला जाएगा और आपको उसकी पूरी या आधी कीमत मिलेगी, यह नोट की स्थिति पर निर्भर करता है।
अगर नोट हल्का फटा है और उसका मुख्य हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको पूरी राशि मिलेगी।
अगर नोट बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है और उसका 50% से कम हिस्सा ही सुरक्षित है, तो हो सकता है कि बैंक उसे बदलने से मना कर दे।
छोटे मूल्य के नोटों के लिए अलग नियम
10, 20 या 50 रुपये जैसे कम मूल्य वाले नोटों के लिए RBI ने थोड़ी ढील दी है। अगर नोट का 50% से ज्यादा हिस्सा सही है, तो आपको उसकी पूरी कीमत दी जा सकती है। लेकिन अगर नोट इससे ज्यादा क्षतिग्रस्त है, तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा।
बैंक अगर नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?
अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट लेने या बदलने से इनकार करता है, तो आप सीधे RBI के लोकपाल (Banking Ombudsman) से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या बैंक के शिकायत फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
बैंक ग्राहकों को मना नहीं कर सकता क्योंकि ये RBI के निर्देश हैं, और सभी बैंकों को इसका पालन करना अनिवार्य है।
ग्राहक को क्या लाभ मिलेगा?
RBI के इस नियम से उन ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा, जो पहले कटे-फटे नोटों को लेकर असमंजस में रहते थे। दुकानदार और कई बार बैंक भी ऐसे नोट लेने से मना कर देते थे, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता था। अब बैंक नोट लेने से इनकार नहीं कर सकते, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
अगर आपके पास कटे-फटे, गंदे या पुराने नोट हैं, तो अब उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक शाखा में जाकर उन्हें नए नोटों से बदल सकते हैं। न तो इसके लिए बैंक खाता जरूरी है और न ही कोई शुल्क देना होता है।
RBI का यह नियम ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पुराने नोटों को बिना किसी परेशानी के बदल सके और उन्हें वित्तीय नुकसान न हो।
FAQ: कटे-फटे नोटों से जुड़े सामान्य सवाल
प्रश्न 1: क्या कोई भी व्यक्ति कटे-फटे नोट बदल सकता है?
उत्तर: हां, कोई भी व्यक्ति बिना बैंक खाता खोले नोट बदल सकता है।
प्रश्न 2: क्या सभी बैंक नोट बदलने के लिए बाध्य हैं?
उत्तर: हां, RBI के निर्देशों के अनुसार, सभी बैंक ग्राहकों से कटे-फटे नोट स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।
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प्रश्न 3: नोट बदलने पर कोई चार्ज लगता है क्या?
उत्तर: नहीं, नोट बदलने पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेता।
प्रश्न 4: नोट कितना कटने पर बदला जा सकता है?
उत्तर: अगर नोट का कम से कम 50% हिस्सा सही है, तो उसे बदला जा सकता है।
प्रश्न 5: अगर बैंक नोट लेने से मना करे तो क्या करें?
उत्तर: आप RBI के लोकपाल पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पैसों को बेकार न समझे और समय पर उन्हें नए नोटों से बदल सके।