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Bank License Cancelled: आरबीआई ने अहमदाबाद के को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ग्राहकों में मचा हड़कंप

Bank License Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात के अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का Bank License Cancelled कर दिया है। बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यह सख्त कार्रवाई की गई है। 16 अप्रैल 2025 से बैंक का समस्त लेनदेन पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

RBI द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 16 अप्रैल 2025 से बैंकिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने और एक Liquidator नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैंकिंग कानूनों के उल्लंघन के चलते रद्द हुआ लाइसेंस

आरबीआई के अनुसार, कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक ने लंबे समय से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। बैंक की न तो वित्तीय स्थिति ठीक थी और न ही उसके पास भविष्य में टिके रहने की कोई संभावनाएं थीं। ऐसे में जमाकर्ताओं की जमा राशि को लेकर खतरा बना हुआ था।

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RBI ने कहा कि यदि बैंक को आगे काम करने दिया जाता, तो यह जनहित के लिए घातक हो सकता था। इसी कारण Bank License Cancelled करने का निर्णय लिया गया।

अब क्या होगा खातों में जमा पैसों का?

लाइसेंस रद्द होने के बाद अब यह बैंक न नया डिपॉजिट ले सकता है और न ही पुराना पैसा वापस कर सकता है। बैंकिंग से जुड़ी सभी सेवाएं – जैसे लोन देना, चेक क्लियरिंग, या किसी भी प्रकार का लेन-देन – अब पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।

DICGC स्कीम बनी ग्राहकों की उम्मीद

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत ग्राहकों को ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा कवरेज मिलता है। RBI ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक DICGC ने ₹13.94 करोड़ का भुगतान ग्राहकों को कर भी दिया है।

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सबसे राहत भरी बात यह है कि बैंक के 98.51% खाताधारक अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के योग्य हैं। यानी लगभग सभी ग्राहकों को उनके पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित है, बशर्ते वे समय पर बीमा दावा दाखिल करें।

ग्राहकों को क्या करना चाहिए? जानिए जरूरी प्रक्रिया

अगर आप कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं और अब तक DICGC के तहत दावा नहीं किया है, तो तुरंत ये कदम उठाएं

  • पहचान पत्र (आधार/पैन) और खाते की जानकारी तैयार रखें
  • DICGC की वेबसाइट या बैंक शाखा से बीमा दावा फॉर्म प्राप्त करें
  • सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म समय पर जमा करें
  • प्रक्रिया पूरी करने के बाद, तय समय में भुगतान किया जाएगा

पहले भी कई बैंकों के हुए हैं लाइसेंस रद्द

यह पहली बार नहीं है जब RBI ने किसी सहकारी बैंक का Bank License Cancelled किया हो।

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  • अप्रैल 2025 में शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था
  • फरवरी 2025 में भी एक अन्य बैंक पर कार्रवाई की गई थी

इन सभी मामलों में वित्तीय कमजोरी, नियमों का उल्लंघन और ग्राहकों के पैसों पर खतरा मुख्य वजह रही है।

निष्कर्ष

RBI की इस कार्रवाई से साफ है कि अब बैंकिंग सेक्टर में लापरवाही और नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए Bank License Cancelled जैसे सख्त कदम भविष्य में भी उठाए जा सकते हैं।

ग्राहकों को चाहिए कि वे जागरूक रहें, और DICGC के नियमों के अनुसार दावा समय पर करें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे।

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