Traffic Challan Alert: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन अब और सख्ती से किया जा रहा है। खासतौर पर अगर आपकी कार पर फ्यूल टाइप स्टिकर नहीं लगा है, तो सावधान हो जाइए, ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे वाहनों का चालान काट रही है और ये जुर्माना सीधा ₹5000 तक हो सकता है।
क्या है ये फ्यूल स्टिकर और क्यों है जरूरी?
गाड़ियों पर लगाया जाने वाला कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर यह दर्शाता है कि आपकी कार पेट्रोल, डीजल या CNG से चलती है।
- पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए – हल्का नीला रंग
- डीजल वाहनों के लिए – नारंगी रंग
- अन्य श्रेणियों के लिए – ग्रे रंग
इस स्टिकर का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की पहचान आसान बनाना और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है।
कब से लागू है ये नियम?
यह नियम 2012-13 में लाया गया था, लेकिन 2019 से इसे सभी पुराने और नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
दिल्ली में चलाया गया था विशेष अभियान
2020 में दिल्ली सरकार ने एक विशेष ट्रैफिक ड्राइव चलाई थी, जिसमें बिना HSRP और फ्यूल स्टिकर वाले वाहनों पर ₹5000 तक का चालान काटा जा रहा था। इसका मकसद सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
कैसे बचें चालान से?
अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक फ्यूल स्टिकर नहीं है, तो घबराएं नहीं—आप इसे ऑनलाइन आसानी से मंगवा सकते हैं।
- वेबसाइट पर जाएं: bookmyhsrp.com
- अपनी गाड़ी की डिटेल्स भरें:
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- चेसिस नंबर
- इंजन नंबर
- फ्यूल टाइप
- “Colour Sticker” विकल्प चुनें
- अगर HSRP भी नहीं है, तो “HSRP with Colour Sticker” चुनें
- कैप्चा भरें, भुगतान करें
स्टिकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा निष्कर्ष
अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी गाड़ी पर फ्यूल टाइप स्टिकर सही तरीके से लगा हुआ है। वरना आपकी एक छोटी सी लापरवाही भारी चालान का कारण बन सकती है। सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन में ही समझदारी है।